भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए आपराधिक कानून को लेकर मधुबनी एसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस
साभार : सुमित कुमार राउत
मधुबनी
नए आपराधिक कानून को लेकर एक जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। इसी क्रम में मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडियाकार्मियों को इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए आपराधिक कानून को लेकर एक जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं, जिसमें तीन नए आपराधिक कानून/भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस संबंध में पुलिस और जांच अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने बताया गया है कि नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमें और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो- एन.सी.आर.बी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली- सी.सी.टी.एन.एस. एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। आगे इस नए कानून के मामले में बताते हुए कहा कि इस नए कानून में बच्चों तथा खासकर महिलाओं के यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान आवश्यक कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब आवश्यक कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना आवश्यक होगा, साथ ही ऐसे ही अन्य तीन नए कानून के साथ-साथ उसमें नए संशोधन किए गए हैं।
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