Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Tuesday 14 February 2023

24 सप्ताह तक का गर्भ समापन कानूनन वैध

 24 सप्ताह तक का गर्भ समापन कानूनी रूप से वैध



- लखनौर प्रखंड के 35 आशा  व 4 आशा फैसिलिटेटर का किया गया उन्मुखीकरण


न्यूज़ डेस्क : मधुबनी


मधुबनी में सांझा प्रयास नेटवर्क द्वारा सुरक्षित गर्भ समापन कार्यक्रम का आयोजन लखनौर प्रखंड के 35 आशा  एवं 4 आशा फैसिलिटेटर को गर्भ समापन सम्बन्धी

 कानून के बारे में जानकारी दी गयी। संशोधित चिकित्सीय गर्भसमापन अधिनियम  2021 के अंतर्गत विशेष श्रेणी के महिलाओं के लिए गर्भ समापन की अवधि  24 सप्ताह तक कर दिया  गया है। कार्यशाला में संशोधित कानून के बारे में आई पास डेवलपमेंट फाउंडेशन के रिसर्च एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर दिनेश कुमार ने विशेष उन्मुखीकरण के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्मुखीकरण में बताया गया कि वर्ष 1971 से पूर्व किसी भी प्रकार का गर्भ समापन अवैध माना जाता था। गर्भ समापन के लिए बड़ी कठिनाइयां होती थी। अनेक तरह के घरेलू उपायों से गर्भ समापन करने की प्रक्रिया में महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। उसे रोकने के लिए 1971 में एमटीपी एक्ट बना। इसके बाद से सुरक्षित गर्भ समापन की प्रक्रिया शुरू हुई। अज्ञानता के कारण मृत्यु दर में कुछ खास कमी नहीं हो रही थी। उन्होंने बताया कि 1971 के प्रावधानों के अनुसार गर्भ समापन कई शर्तों के साथ वैध माना गया एवं एमटीपी एक्ट में 2021 में संशोधन किया गया जिससे विशेष श्रेणी के महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक के गर्भ को शर्तों के अनुसार समापन कराया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामलों में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भ समापन को

मान्य किया गया है। किसी भी महिला या उसके साथी के द्वारा प्रयोग किए गए गर्भनिरोधक तरीके की विफलता की

स्थिति में अविवाहित महिलाओं को भी गर्भ समापन सेवाएं दी जा सकेंगी।

उन्होंने बताया कि 20 सप्ताह तक एमटीपी के लिए एक आरएमपी पंजीकृत प्रशिक्षित चिकित्सक और 20 से 24 सप्ताह के लिए दो आरएमपी की राय चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि गोपनीयता को कड़ाई से बनाए रखा जाना आवश्यक है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड के बीएचएम, बीसीएम तथा अन्य कर्मी उपस्थित थे।


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 हजार वैकेंसी, 7 दिसंबर 2023 अप्लाय करने की लास्ट डेट। उम्मीदवार sbi.co.in/careers पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ITBP में कॉन्स्टेबल के 248 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी से चयनित नव नियुक्त शिक्षकगण 21 नवंबर तक जॉइन नहीं किया तो जाएगी नौकरी:शिक्षा विभाग। आज से नहाय-खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। विशेष राज्य की मांग पर सियासत तेज:राजद बोली-हर हाल में लेंगे।