रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले सरकारी निर्देश के आलोक में राशन कार्डधारियों को आधार कार्ड लिंक कराना हुआ अनिवार्य
साभार : सुमित कुमार राउत
राष्ट्रीय खाद्य
सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुसार योग्य परिवार को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले सरकारी निर्देश के आलोक में राशन कार्डधारियों को आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने आधार कार्ड एवं पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य किया था। राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकार लोगों की सहूलियत के लिए इन दोनों कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन्होंने अब तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है, उसे एक आखिरी मौका दिया जाता है। वंचित लोग 30 सितंबर 2023 तक आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं। सरकार के निर्देश के आलोक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड लिंक कराना उन लोगों के लिए अनिवार्य है, जो खास कर अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक हैं । हालांकि इस योजना के लाभुकों के साथ एक समस्या है कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। अंत्योदय अन्न योजना के लाभुकों का कहना मानें तो सरकारी कर्मचारी एवं जनवितरण प्रणाली के विक्रेता के द्वारा दर्जनों बार आधार कार्ड लिया गया है । इतना ही नहीं इस आड़ में अवैध वसूली भी किया गया है, लिंक कराने के नाम पर।
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