नए नियम के विरोध में शिक्षकों ने दिया धरना, डीएम को सौंपा ज्ञापन
विद्यालयों को संबद्धता नियमावली 2011 के तहत लाना बताया अवैध
सिटी रिपोर्टर : मधुबनी
बिहार माध्यमिक शिक्षक शिक्षित कर्मचारी महासंघ जिला इकाई द्वारा मंगलवार को एकदिवसीय धरना भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष आयोजित किया गया। धरने के माध्यम से महासंघ ने जिले के 715 गणमान्य विद्यालयों को संबद्धता नियमावली 2011 के तहत लाने के निर्णय का विरोध किया और इसे अवैध करार देते हुए जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
धरने में शामिल शिक्षकों और प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा 1981 में लागू किए गए बिहार राज्य माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन एवं नियंत्रण अधिनियम की धारा 19 के तहत इन विद्यालयों को स्थापना की अनुमति प्राप्त है। साथ ही, 1994 तक उन्हें मान्यता भी प्रदान की गई थी। वर्ष 1970 से 2008 के बीच आम जनता द्वारा दान की गई भूमि पर स्थापित इन विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा विधिवत मान्यता दी गई थी।
वक्ताओं ने आरोप लगाया कि 2011 की संबद्धता नियमावली केवल परीक्षा संचालन के लिए है, न कि शिक्षक बहाली या आर्थिक सहायता जैसे प्रशासनिक पहलुओं के लिए। ऐसे में इन विद्यालयों को इस नियमावली के तहत लाना पूर्णतः अवैध है।
धरने में उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधियों में सामाजिक शीतल प्रसाद राय, कुमार बलराम, कृष्ण मो. एजाज, मनोज यादव, वीरेंद्र कुमार, गोपाल कृष्ण, देवचंद राय एवं धनेश्वर राय सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में सरकार से नियमावली को वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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