सरिसब -पाही मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण छह महीनों के अंदर हटाए प्रशासन : पटना उच्च न्यायालय
रिपोर्ट : उदय कुमार झा
मधुबनी : 16:09:2025
पटना उच्च न्यायालय में CWJC - 8178/2025 मामला दायर किया गया था सरिसब - पाही निवासी भरत कुमार द्वारा, जिसमें सरिसब -पाही मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के कारण लगभग 30000 लोगों को हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए माननीय उच्च न्यायालय से अतिक्रमण खाली करवाने का आदेश देने के लिए निवेदन युवा अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र के मार्फत किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रधान न्यायाधीश पी. बी. बजनथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की पीठ ने क्षेत्रीय अंचलाधिकारी को छह महीने के अंदर पूरा अतिक्रमण खाली करवाने का आदेश दिया है ।
विदित हो कि इस मामले में अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, जिलाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग मधुबनी, अंचल अधिकारी पंडॉल, थानाध्यक्ष एवं सरिसब -पाही पुलिस पिकेट प्रभारी को पक्ष बनाया गया है । भरत कुमार के अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र ने बताया क़ि अगर प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का समय सीमा के अंदर पालन नहीं किया गया तो फिर हमलोग माननीय उच्च न्यायालय को स्थिति से अवगत कराएंगे।
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